एटा, अगस्त 7 -- Etah News: किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार थाना सकरौली एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 सितंबर 2016 को आरोपी बेटी बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को तलाश किया। किशोरी को बरामद कर मेडिकल रिपोर्ट, बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रशांत पुत्र बंगाली निवासी नगला चंद्रभान थाना बरहन जिला आगरा को दोषी माना। दोषी प्रशांत पुत्र बंगाली निवासी नगला चंद्रभान थाना बरहन जनपद आगरा को 20 माह की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है。

किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल की सजा सा...