एटा, अक्टूबर 26 -- Etah News: दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी माना। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। जिला हरदोई थाना लोनार के गांव औहदपुर निवासी समर सिंह ने थाना जैथरा में दो दिसंबर 2013 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बेटी की शादी दो जून 2013 को विनोद पुत्र भूरे सिंह निवासी खबा थाना जैथरा के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग करने लगे थे।

दहेज की मांग और प्रताड़ना दहेज में जमीन में एक चौथाई हिस्सा मांग रहे थे जिसे देने से मना कर दिया था। ससुरालीजन आए दिन प्रताडित करते थे। एक दिसंबर को सूचना पर बेटी की ससुराल पहुंचे थे। घर पर बेटी का शव मिला था सभी ससुरालीजन भाग गए थे। पिता ने आरोपी दामाद सहित अन्...