एटा, जुलाई 22 -- Etah News: विकासखंड मारहरा की ग्राम पंचायत सरनऊ के उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। जांच में राशन वितरण एवं स्टॉक के संबंध में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद संबंधित उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम अरविंद सिंह ने बताया कि प्राप्त शिकायतों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर विकास खंड मारहरा की ग्राम पंचायत सरनऊ की उचित दर दुकान का टीम भेजकर औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान ई-पॉस मशीन, स्टॉक रजिस्टर, वितरण अभिलेख एवं गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, स्टॉक में भारी अंतर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन पाए ...