एटा, अक्टूबर 12 -- Etah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी माना। 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही अर्थदंड से आई आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना रिजोर के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि नौ मई 2024 को बेटी को आरोपी निर्मल सिंह पुत्र उदयप्रकाश सिंह निवासी सुरेला थाना जसराना फिरोजाबाद अपने साथ ले गया है।रिजोर पुलिस ने किशोरी को तलाश किया और मेडिकल और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने आरोप...