एटा, सितम्बर 21 -- Etah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 22 नवंबर 2020 को बेटी छोटी बेटी को दवाई दिलाने की कहकर घर से गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। आरोपी संजय उर्फ समीर पुत्र नीलेश कुमार निवासी जिरसमी कोतवाली देहात बेटी को बहला-फुसलाकर साथियों की मदद से भगा ले गया था। पुलिस ने किशोरी को तलाश किया और मेडिकल और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई।पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ समीर पुत्र नीलेश कुमार निवासी जिरसमी कोतवाली देहात विरूद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाख...