Etah News: ऋण वसूली में लापरवाही पर डीएम सख्त, सात प्रकरणों में अचल संपत्ति पर कब्जे के आदेश
एटा, अगस्त 18 -- Etah News: बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन सरफेसी अधिनियम के सात प्रकरणों में डिफॉल्टर ऋणधारकों की अचल संपत्तियों से उन्हें बेदखल करने के निर्देश दिए है। डीएम ने स्पष्ट किया कि बैंक ऋण वसूली की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक शिथिलता न बरती जाए। विधि के अनुरूप बैंकों की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संपादित कराया जाए। इससे बैंकिंग संस्थाओं की ऋण वसूली प्रक्रिया को गति मिलने के साथ-साथ जानबूझकर ऋण की अदायगी न करने वाले डिफॉल्टरों में कानून का प्रभाव भी स्थापित होगा। डीएम ने अचल संपत्ति से बेदखल के आदेश में मौजा रारपट्टी एटा स्थित 292.95 वर्गमीटर प्लॉट, जिस पर आईडीबीआई बैंक का ऋण है। ऋण धनराशि Rs.27 लाख है।मोहल्ला पटियाली गेट स्थित 32.50 वर्गमीटर का मकान...
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