EPS: Rs.25000 कमाई के बावजूद नहीं मिलेगी पेंशन, जानिए नया नियम
नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- EPS pension eligibility: अगर आपकी कमाई 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है, तो जरूरी नहीं कि आपको EPS के तहत पेंशन मिलेगी। EPS यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के नियमों में हुए बदलाव के बाद कुछ कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ कर्मचारी इससे बाहर हो सकते हैं। आखिर Rs.25,000से ज्यादा कमाने के बावजूद किन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी और इसकी क्या वजह है? आइए जानते हैं। बता दें कि सरकार ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू हुआ। इसी दिन EPF की वेतन सीमा Rs.15,000 से बढ़ाकर Rs.25,000 की गई। अब जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर Rs.25,000 तक है, वे EPS का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए उनका संस्थान EPF के दायरे में होना चाहिए और वहां कम से कम 20 कर्मचारी हो...
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