नई दिल्ली, अगस्त 11 -- अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा है और आप नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद उसे भूल गए हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट को लंबे समय तक ऐसे ही न छोड़ें। तय नियमों के तहत अकाउंट के इनऑपरेटिव होने पर उस पर आगे ब्याज मिलना बंद हो सकता है।कब इनऑपरेटिव हो जाता है ईपीएफ अकाउंट? ईपीएफओ के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अगर लंबे समय तक ईपीएफ अकाउंट में कोई योगदान नहीं होता और पैसा नहीं निकाला जाता है तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है। आम तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 55 साल या उससे अधिक होने की स्थिति में 36 महीने यानी 3 साल तक रकम नहीं निकालने पर अकाउंट इनऑपरेटिव माना जा सकता है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सदस्यों को...