DUSU चुनाव में धांधली और ABVP के लिए वोट जुटाने का था आरोप; अदालत का फैसला आया
नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर एबीवीपी के पक्ष में प्रचार करने के आरोप लगाए गए थे। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एनएसयूआई उम्मीदवार विजय शंकर मीणा की याचिका खारिज की। मीणा ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपों के समर्थन में कुछ तस्वीरें अदालत के सामने रखीं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इन तस्वीरों से यह साबित नहीं होता कि उनमें दिखाई दे रहे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े थे या चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। यह भी पढ़ें- DUSU चुनाव में कांग्रेस के सफाए से राहुल गा...
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