दुमका, जुलाई 8 -- Dumka News: दुमका प्रतिनिधि। दुमका के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष पूर्व एक पुराने काठीकुंड थाना क्षेत्र से विस्फोटक के साथ पकड़ाए बिहार के तीन युवकों बिहार के शेखपुरा जिले के पचना निवासी सुल्तान वाहिब, अरविंद यादव एवं नालंदा के हरनौत निवासी गणेश कुमार को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा एवं दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- Darbhanga News: ंदो को तीन-तीन वर्षों का कारावाससजा का विवरण जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सभी तीनों दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि वर्ष 2016 में काठीकुंड थाना की पुलिस ने विस्फोटक से भरी वाहन को जब्त किया था। वाहन में सवार तीन लोग सवार थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिय...