दुमका, जुलाई 29 -- Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। मारपीट के एक मामले में सुनवाई करते हुए दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) मोहित चौधरी की अदालत ने पति-पत्नी उत्तम गोराई एवं सोनाली गोराई को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें तीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत भी दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपए की जुर्माना किया है। उपरोक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेगा।अभियोजन के अनुसार मसलिया थाना क्षेत्र के सिधपहरी निवासी सूचक मंजू देवी ने आरोप लगाया था कि 4 अप्रैल 2023 की शाम करीब छह बजे वह...