दुमका, अक्टूबर 30 -- Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। झारखंड में जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के सत्यापन और मुहरबंदी शूल्क से राहत मिलेगी। विगत 27 अक्तूबर को झारखंड केबिनेट ने दुकानदारों को इस शूल्क से मुक्त करने के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य कै करीब 25400 पीडीएस दुकानदारों को हर साल लगभग 3 हजार रुपए की बचत होगी। इस फैसले को लागू करने लिए झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत नियम 17 के उपनियम (5) के बाद नियम 17 (6) जोडा जाएगा। इससे पीडीएस दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के सत्यापन एवं मुहरबंदी शूल्क से राहत मिलेगी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने केबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सह दुमका जिला अध्यक्ष सुनील कुम...