Dhanbad News: सांसद ढुलू महतो के मामले में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद, अगस्त 25 -- Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। गौरा इंटरप्राइजेज के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। केस अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर निर्धारित था। अभियोजन ने सोमवार को गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। भाजपा सांसद ढुलू महतो सहित अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। गौरा इंटररप्राइजेज के संचालक दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च 2022 को 16 नामजद के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर 2022 की दोपहर लगभग एक बजे मुराईडीह कांटा पर तत्कालीन विधायक ढुलू महतो समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर है, उसे एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी, नहीं तो काम नहीं करने देंगे। यह भी पढ़ें- लालू...
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