धनबाद, सितम्बर 9 -- Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। राजगंज की एक फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज आवेदन खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर डिस्चार्ज याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने भाजपा सांसद ढुलू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। मामला राजगंज के एक फैक्ट्री संचालक से रंगदरी मांगने का है। इस मामले में राजगंज पुलिस ने ढुलू महतो, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, केदार यादव, कमल कुमार पांडेय व रामेश्वर महतो के विरुद्ध राजगंज थाना में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की थी।

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