धनबाद, जुलाई 18 -- Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) नियम 2016 और झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत यूजर चार्ज जमा नहीं करने वाले व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान नहीं करनेवाले दस प्रतिष्ठानों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया का भुगतान करें, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बकाया यूजर चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं होने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ ...