धनबाद, जुलाई 23 -- Dhanbad News: धनबाद। शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने के एक मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने नामजद आरोपी बरवाअड्डा के कल्याणपुर निवासी सिराज अंसारी को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। पीड़िता की मां की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने में 31 मार्च-2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी के मुताबिक नाबालिग 30 मार्च-2025 की दोपहर दो बजे घर से बाहर निकली, परंतु वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। बाद में पता चला कि सिराज अंसारी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सिराज के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।...