धनबाद, अक्टूबर 14 -- Dhanbad News: रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के तत्कालीन कमिश्नर अनिमेश भारती के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीएचएफएल कंपनी में विशेषज्ञों की सलाह के विरुद्ध 1300 करोड़ रुपये के निवेश से संगठन को हुए 727.67 करोड़ के नुकसान के मामले में यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले की जांच पर सहमति जताई, जबकि ईडी और कोयला सचिव ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया। क्षेत्रीय कमिश्नर ने अपने हलफनामे में निवेश को व्यापारिक घाटा बताते हुए इसे गैर-अपराधी करार दिया। इस पर अदालत ने विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही ऐसे निष्कर्ष पर गहरा आश्चर्य जताया। यह भी पढ़ें- Ranchi News: तत्कालीन कमिश्नर पर विभागीय कार्यवाही जल्द पूरी हो : कोर्ट मालूम हो कि स...