धनबाद, सितम्बर 12 -- Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में शुक्रवार को गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई हुई। केस अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर निर्धारित था।

गवाह की कमी अभियोजन ने शुक्रवार को गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। ज्ञात हो कि गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च 2022 को 16 नामजद पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर-2022 की दोपहर एक बजे मुराइडीह कांटा पर ढुलू समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उन्हें एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी नहीं तो काम नहीं क...