धनबाद, अक्टूबर 8 -- Dhanbad News: धनबाद, विशेष संवाददाता। रांची हाई कोर्ट ने सीएमपीएफ का डीएचएफएल में डूबे 727 करोड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। याचिका दायर करने वाले संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद मामले को डिस्पोज करते हुए न्यायाधीश ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। मालूम हो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में सीएमपीएफ का 1300 करोड़ से अधिक की राशि का निवेश किया गया था। पैसा कोयला कर्मियों के भविष्य निधि संगठन का था। बाद में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया। सीएमपीएफ के 727 करोड रुपए डूब गए। बाद में सीएमपीएफ बोर्ड ने उक्त रकम को राइट ऑफ करते हुए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को मामले से मुक्त कर दिया था। उक्त मामले को संजीव श्रीवास्तव ने रांची हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अब ...