धनबाद, अक्टूबर 9 -- Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। कुल्हाड़ी से हमला कर अपने पिता की हत्या कर देने के आरोपी न्यू इस्लामपुर पांडरपाला निवासी जफर खान को अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जफर को उम्रकैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्राथमिकी मृतक के भाई मुशर्रफ खान की शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में 25 जनवरी 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप था कि 24 जनवरी 2024 के सुबह आठ बजे जफर ने अपने पिता मुज्जफर खान को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। मुजफ्फर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया था। आनन-फानन में लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जफर हमला कर भाग गया और कुल्हाड़ी को मोती मैदान के समीप नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने जफर के निशानदेही पर नाले...