धनबाद, अगस्त 10 -- Dhanbad News: धनबाद। डीएसई कार्यालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के दूरी सत्यापन से संबंधित पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से दूरी सत्यापन के आदेश को रद्द किया गया है। डीएसई ने नया कार्यालय आदेश जारी कर इसकी सूचना संबंधित संकुल साधनसेवी एवं प्रखंड साधनसेवी को दी है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह भी पढ़ें- प्रथम चरण में 750 छात्रों की चयन सूची जारी करने की तैयारी

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