रांची, फरवरी 13 -- सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति प्रक्रिया का एक माह में पालन करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों और यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही की जानी चाहिए।सीनियर अधिकारियों की भेजें लिस्ट सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य है। राज्य सरकार को इसके लिए पहले पात्र और वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी होगी। यूपीएससी उस सूची में से तीन योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार करेगा। इसके बाद राज्य सरकार को उनमें से एक को कम-से-कम दो वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के लिए डीजीपी के पद पर नियु...