देवरिया, सितम्बर 10 -- Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिले के गौरीबाजार थाने में हत्या के मामले में चार लोगों को अवैध हिरासत में रखने के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सख्त रुख दिखाया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने एसपी अभिजीत आर शंकर व गौरीबाजार के थानेदार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया और लगाए गए आरोप के दौरान का सीसी फुटेज मांगा, लेकिन पुलिस की तरफ से सीसीटीवी रिकार्डिंग खराब होने के दावे किए गए। इस पर उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए फरियादियों को 65 हजार रुपये मुआवजा थानेदार के सेलरी से वसूलने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- गैरकानूनी हिरासत पर हाई कोर्ट सख्त, 4 फरियादियों को थानेदार की सैलरी से मुआवजा देने का आदेशमामले का विवरण गौरीबाजार क्षेत्र के बैतालपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में 12 अप्रैल 2026 को सोपरी के रहने वाले पप्प...