देवरिया, सितम्बर 19 -- Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता। रंजिश को लेकर विजय की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्र की अदालत ने दो आरोपितों चौथी यादव और सुनैना देवी को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी चौथी यादव पुत्र सूरज व सुनैना देवी पत्नी चौथी यादव ने 20 अगस्त 2020 को तीन बजे दिन में विजय यादव उर्फ छोटे पुत्र हंसराज को अपने दरवाजे पर घेर कर चाकू मार दिया, जिससे वह लहुलुहान होकर गिर गया। यह भी पढ़ें- देवंजारा ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने ...