देवरिया, जुलाई 31 -- Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता। आठ वर्ष पहले गौरीबाजार के बखरा खास में हुई हत्या के मामले में गुरुवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 1.56 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया, वहीं चार अन्य आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने पर पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 76 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- Kodarma News: सतगावां में भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैदहत्या की घटना अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेंद्र निषाद ने बताया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बखरा खास में 18 अक्टूबर 2018 को सुबह छह बजे हरेराम ट्रैक्टर से खेत का मेड़ जोत रहा था। बड़ा भाई रघुवीर पुत्र वंशराज ने मना क...