देवरिया, नवम्बर 5 -- Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व रुद्रपुर थाना क्षेत्र के भाली चौर उत्तर टोला में हुए हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Deoria News: हत्यारोपी को 10 वर्ष की कठोर सजाअदालत का फैसला अदालत ने आरोपी विजय बहादुर विश्वकर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 66 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया, वहीं आरोपी की पत्नी ममता विश्वकर्मा की उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ देकर 2 वर्ष की नेक चलनी पर रिहा करने का आदेश दिया। यह भी पढ़ें- Deoria News: हत्या के मामले में दो भाईयों को आजीवन कारावासघटना का विवरण सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि 24 अगस्त 2021 को सुबह 6 बजे सुदामी देवी के पति रामप्रीत अपने घर जा ...