देवरिया, अगस्त 14 -- Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता। खुखुन्दू थाना क्षेत्र के धोबी भरथुआ गांव में ढाई दशक पूर्व ट्रैक्टर ओवरटेक करने को लेकर हुई हत्या के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अरविंद मिश्रा की अदालत ने पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।खुखुन्दू थाना क्षेत्र के धोबी भरथुआ गांव में 5 मई 2001 को ट्रैक्टर ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में वादी रमाकांत के पिता की मारपीट कर हत्या कर दी गई। वादी रमाकांत की तहरीर पर पुलिस ने धारा- 302, 307, 336, 34, 504, 506 भादवि के तहत विशुनदेव यादव पुत्र रामअवध यादव, रामअवध यादव पुत्र गणेश यादव, रामजी तिवारी पुत्र यदुनन्दन तिवारी निवासी धोबी, थाना खुखु...