देवरिया, अक्टूबर 31 -- Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को थानाध्यक्ष गौरी बाजार के आचरण को असंतोष जनक व लोकसेवक के कर्तव्यों के विरुद्ध बताते हुए पुलिस अधीक्षक को जांच कर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन व डीजीपी लखनऊ को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। मामले में थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का जानबूझकर अनुपालन न करने के बारे में भी उच्च न्यायालय को अवगत कराया है। भरण पोषण की धनराशि अदा न करने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गौरी बाजार थाना क्षेत्र के असनहर निवासी विनोद साहनी पुत्र दीनानाथ साहनी के विरुद्ध गिरफ्तारी व वसूली वारंट जारी करने का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें- Deoria...