देवरिया, अक्टूबर 16 -- Deoria News: देवरिया विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट रवि यादव की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया, जिसमें अभियुक्त गोबरी यादव को दोषी पाए जाने पर सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।एडीजीसी हरेंद्र प्रसाद निषाद ने बताया कि मदनपुर थाना क्षेत्र के ससरांव गांव में बरामदे में सो रहे रामबहादुर पुत्र कुंवर यादव पर 15 जून 2020 की रात को गांव के गोबरी यादव पुत्र स्व. शारदा यादव अपने दो अन्य साथियों के साथ हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारकर लहूलुहान कर दिया। राम बहादुर की पत्नी और बहन बचाने आईं तो हमलावरों ने उनको भी मारकर घायल कर दिया। राम बहादुर की मां कुमारी देवी पत्नी कुंवर यादव की तहरीर पर पुलिस ने जानलेवा...