देवरिया, अगस्त 30 -- Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। श्रम विभाग द्वारा जिले बाल श्रम रोकने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ईंट भट्ठों से लेकर दुकानों व प्रतिष्ठानों पर विभागीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। वहीं बच्चे बाल श्रम न करें इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गांव-गांव ग्राम बाल कल्याण, संरक्षण समिति व पीटीएम बैठक भी आयोजित की जा रही है।

अभियान की जानकारी अभियान के तहत श्रम विभाग द्वारा व्यापारियों, दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों

बाल श्रम की रोकथाम के दिशा-निर्देश को निर्देशित किया जा रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हर हाल में किसी भी कार्य में न लगाएं। इसके साथ ही 14 से 18 वर्ष के किशोरों को किसी प्रकार के खतरनाक कार्य या प्रक्रिया में नियोजित न किया जाए। बाल श्रम दंडनीय अपराध है। बाल श्रम कराते हुए पकड़े जाने पर...