देवरिया, अक्टूबर 6 -- Deoria News: देवरिया, हिन्दुस्तान संवाद। न्यायालय के आदेश की अनदेखी करना मंगलवार को थानाध्यक्ष गौरीबाजार पर भारी पड़ गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध 29 पुलिस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 15 अक्तूबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए भेजी गई है। भरण-पोषण के एक मामले में पीड़िता व उसके अबोध बच्चे को 5.30 लाख रुपये अदा न करने पर अदालत ने 29 सितंबर को थानाध्यक्ष गौरीबाजार को आरोपित पति विनोद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही कारण बताया गया। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर था...