देवघर, अगस्त 24 -- Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि। साइबर ठगी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने पांच आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम केस नंबर 137/2020 (साइबर थाना कांड संख्या 15/ 2020) के इस मामले में आरोपी सुनील कुमार, मुजफ्फर अंसारी, कलाम रसूल मियां, मोइन अंसारी एवं अरबाज मियां को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपितों के खिलाफ ई वॉलेट/ यूपीआई के माध्यम से साइबर ठगी का आरोप था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किए गए, पर बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया।गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्...