देवघर, अगस्त 7 -- Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि मारपीट से संबंधित एक मामले में देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 645/2023 के मामले में मनोज राय एवं रवि राय को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। इनके विरुद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किए गए थे, पर बताया जाता है कि गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण और उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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