देवघर, अगस्त 13 -- Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित एक मामले की पूरी सुनवाई के बाद चार आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीआर संख्या 489/2016 के इस मामले में पीड़िता के आरोपों के आधार पर पति रामदेव दास सहित मनोज कुमार दास, भूमि दास व समरी देवी को आरोपित किया गया था। उनके विरुद्ध देवीपुर थाना कांड संख्या 34/2016 के रूप में दिनांक 3/4/2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया। बताया जाता है कि उसने भी आरोपों का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अंततः उपरोक्त चारों आरोपितों को रिहा करने का न...