देवघर, अक्टूबर 4 -- Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि। दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आठ आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 398/2024 के इस मामले में आरोपित तेहरुन बीवी, हफिज अंसारी, रवीना बीबी, खुर्शीद अंसारी, फिरोज अंसारी, जहरूद्दीन मियां, सगीर अंसारी एवं हदीस अंसारी को रिहा करने कानिर्णय सुनाया गया। सभी आरोपी देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत गम्हरिया ग्राम के रहने वाले हैं। आरोपों में दहेज के रूप में 50,000 की मांग पूरी न करने पर प्रताड़ना से संबंधित आरोप शामिल हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किए गए, किंतु बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किय...