देवघर, अगस्त 28 -- Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि ट्रैक्टर से बालू चोरी के आरोप से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जी आर संख्या 269/2024 के इस मामले में रिहा किए गए आरोपितों में देवघर जिला के कुंडा थाना अंतर्गत तैतरिया ग्राम निवासी झालो देवी एवं दिलीप दास के नाम शामिल हैं। उनके विरुद्ध कुंडा थाना कांड संख्या 201/ 2023 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह भी प्रस्तुत किए गए,पर बताया जाता है कि गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण व उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अंततः आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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