देवघर, अगस्त 24 -- Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि गंभीर रूप से मारपीट करने से संबंधित एक मामले की पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चन्द्र चटर्जी की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि अन्य चार आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 878/2020 के इस मामले में आरोपी अभियुक्त नवल राणा को भारतीय दंड विधान की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास सहित Rs.1000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 341 के तहत 15 दिन एवं धारा 323 के तहत 6 माह सहित धारा 504 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई। ...