नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने दिल्ली प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। केन्द्र सरकार ने दलील दी थी कि अभियोजन अधिकारियों की जिम्मेदारियां केवल कार्यालय तक सीमित नहीं होती। उन्हें अदालतों में पेश होने के साथ-साथ जेलों, पुलिस थानों व फॉरेंसिक साइंस लैब में भी जाना पड़ता है। ऐसे में तय कार्यालयी समय के अनुसार हाजिरी दर्ज करने की अनिवार्यता उनके कामकाज में बाधा डाल सकती है। अभियोजन निदेशालय ने 5 अक्तूबर को जारी आदेश में मुख्य लोक अभियोजकों, अतिरिक्त लोक अभियोजकों व सहायक लोक अभियोजकों को आधार सक्षम बायोमे...