नई दिल्ली, जुलाई 21 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी(बीएलओ) के काम पर लगाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के काम में लगाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अधिवक्ता राजीव गोगना व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि एक तरफ जहां निजी स्कूल के शिक्षक बच्चों को लगातार पढ़ाने में लगे हुए है, जबकि समाज के सबसे कमजोकर तबके के बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। इस याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

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