नई दिल्ली, जुलाई 20 -- Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार' देने को कहा था। अधिकारी ने दो दशक से पहले एक ऑपरेशन के दौरान दो डकैतों को ढेर किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र को 29 जुलाई तक का समय दिया कि वह पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान को पुरस्कार देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे। यह भी पढ़ें- पूर्व जज की एकसमान सुविधा के लिए कमेटी बनाए केंद्र केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च के आदेश के...