नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी में वाहनों के प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस स्तर पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। याचिका में 23 जून 2026 की एक अधिसूचना के एक विशेष प्रावधान चुनौती दी गई है, जिसमें पर्यावरण एवं वन विभाग दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है।याचिका के अनुसार यह निर्देश कहता है कि एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत व बीएस-6 श्रेणी से नीचे के वाहनों को राजध...