नई दिल्ली, अगस्त 19 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई) के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक से मंजूरी लेने की शर्त पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने बुधवार को कहा कि योजना की पात्रता शर्तों में सांसद या विधायक के पत्र की जरूरत नहीं है, फिर आवेदन के दस्तावेजों में ऐसी मंजूरी क्यों मांगी जा रही है। पीठ ने कहा कि किसी महिला की पात्रता सांसद या विधायक की राय पर निर्भर करना उचित तरीका नहीं हो सकता। पात्रता जांचने के लिए सरकार दूसरे दस्तावेज और प्रमाण मांग सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि हर आवेदक के लिए सांसद या विधायक से मंजूरी लेना हमेशा संभव नहीं होगा। पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से इस मुद्दे पर निर्दे...