नई दिल्ली, अगस्त 27 -- Delhi News: नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान पुलिस कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी विपांशु राणा को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुनीष बंसल की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और अभियोजन की कहानी में कई कमियों पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से पेश वीडियो में घटना के समय सह-आरोपी मौके पर नजर नहीं आ रहा था। वहीं, वारदात में इस्तेमाल बताई गई स्कूटी भी बरामद नहीं हुई। अदालत ने इन परिस्थितियों को जमानत के स्तर पर नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया। आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया गया। अभियोजन के अनुसार, 12 मई को देर रात कांस्टेबल सौरव कुमार ने दोनों युवकों का पीछा कर उन्हें रोका था, जिसके बाद मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप है।...