नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- Delhi News: नवी मुंबई पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले 'आरटीआई एक्टिविज्म' की आड़ में चल रहे एक गिरोह के खिलाफ 'महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मकोका) लगाया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपक सकोरे ने 21 अक्तूबर को मकोका की धारा 23 (1)(ए) के तहत पूर्व मंजूरी दी, ताकि त्रिभुवन लालबिहारी सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया जा सके। इन पर पूरे इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर्स को ब्लैकमेल करने, धमकाने और उनसे जबरन वसूली करने का आरोप है। इन पर आरोप है कि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स को ब्लैकमेल करते थे। उन्हें धमकाते थे और उनसे जबरन पैसे वसूलते थे।पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 29 सितंबर को राबाले पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक मामले के संबंध में की गई है। यह भी पढ़ें- दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के घर पर किसने किया ...