नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- Delhi News: नई दिल्ली, का. सं.। मंडावली थाना क्षेत्र में 13 वर्ष पहले दो मासूमों का अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपी पंकज उर्फ टोटू को कोर्ट से झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेल में बंद आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि भले ही मामले में लंबी कैद भुगती जा चुकी हो और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दूसरे सह-आरोपी को राहत दे दी हो, लेकिन इस मामले का ट्रायल अब अंतिम दौर में है। ऐसे में आरोपी को रिहा नहीं किया जा सकता। विशेष न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी के वकील ने दलील दी कि मामले में सह-आरोपी अमित कुमार को हाईकोर्ट ने लंबी कैद के आधार पर इसी साल दो सितंबर को जमानत दे दी थी। पंकज ने भी इसी आधार पर जमानत मांगी थी।

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