नई दिल्ली, जुलाई 27 -- Delhi News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने छत्रपति संभाजीनगर में कुछ दूध सप्लायरों और बेचने वालों के लाइसेंस निलंबित करने के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। औरंगाबाद पीठ ने कहा कि इतनी कड़ी कार्रवाई करने से पहले सुधार के लिए नोटिस देना और सुनवाई का मौका देना जरूरी था। जस्टिस एस. जी. चपलगांवकर की एकल पीठ ने पिछले हफ्ते प्रभावित दूध बेचने वालों और सप्लायरों की अलग-अलग याचिकाओं पर ये आदेश दिए। एफडीए ने इस महीने की शुरुआत में खाद्य सुरक्षा दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि कमियां मामूली थीं। कानून के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस निलंबित करने जैसा कड़ा फैस...