Delhi News: दिल्ली दंगा के आठ आरोपी छह साल बाद बरी
नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- Delhi News: - फैसला - नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने हत्या, दंगा, गैर-कानूनी भीड़ जुटाने जैसे आरोपों का सामना कर रहे आठ लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हालांकि, इनमें से सात आरोपियों को निषेधाज्ञा का पालन न करने का दोषी ठहराया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि फरवरी 2020 में खजूरी खास पुलिस थाने में दर्ज हिंसा व हत्या के एक मामले में इन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान ऑटो चालक बाबू की कथित हत्या से जुड़ा है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने आरोपी सचिन गुप्ता उर्फ मोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अन्य सात आरोपियों कुलदीप, हरजीत सिंह, अजय उर्फ राहुल, सचिन रस्तोगी, भरत भूषण, स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.