नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- Delhi News: मैकेनिकल इंजीनियर इंद्रजीत पर गर्भवती पत्नी के उत्पीड़न का आरोप सिद्ध एक जुलाई 2021 को हुई थी मेघा की मौत, शरीर पर मिले थे चोट के निशान

अदालत का फैसला और सजा ठाणे, एजेंसी। ठाणे की एक अदालत ने 2021 में अपनी गर्भवती पत्नी की दहेज हत्या के मामले में उसके पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि महिला को पैसे और कार की मांग को लेकर हिंसा तथा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.टी. पवार ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि महिला के शरीर पर मौजूद चोट के निशान और आरोपी द्वारा इन चोटों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे पाना, मारपीट के संबंध में गवाहों के बयानों की पुष्टि करता है। अदालत ने मैकेनिकल इंजीनियर 38 वर्षीय इंद्रजीत जयराजराव दवाले को भारतीय दंड संहिता क...