नई दिल्ली, अक्टूबर 12 -- Delhi News: नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। इलाज और चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगने वाले ढोंगी बाबा का सच एक बार फिर अदालत में बेनकाब हुआ है। द्वारका स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2025 में आठ साल की बच्ची के साथ इलाज के नाम पर दुष्कर्म करने वाले 74 वर्षीय दोषी असगर वाखो को उमक्रैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैभव मेहता की कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तांत्रिक या ढोंगी बाबा पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर लोग तांत्रिकों पर अंधा विश्वास करके उन्हें अपने निजी जीवन और घरों में बिना रोक-टोक प्रवेश दे देते हैं। उनकी गतिविधियों पर सवाल तक नहीं...