नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- Delhi News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने 'निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कदम को उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि इन नियमों में मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रवेश और रोजगार में जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण, प्रभावी नियामक निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है।मुख्यमंत्री यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर बैंक में PO और बैंकिंग एसोसिएट के 1397 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जा...